CBI के वकील ने जमानत का पुरजोर विरोध किया. इस पर भोलू के वकील ने कहा, की CBI ने 60 दिन के अंदर चालान पेश करना था लेकिन 90 दिन लगा दिये, जबकि CBI के वकील ने कहा कि चालान 90 दिन के दाखिल करना था जो कर दिया गया था.from Latest News हरियाणा News18 हिंदी https://ift.tt/2H8pk0o
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